प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उद्यमी अपने व्यवसाय को शुरू या विस्तारित कर सकें।
ऋण की श्रेणियाँ:
- शिशु ऋण: 50,000 रुपये तक का ऋण, जो नए व्यवसायों के लिए है।
- किशोर ऋण: 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण, जो व्यवसाय के विस्तार के लिए है।
- तरुण ऋण: 5 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक का ऋण, जो अधिक विकसित व्यवसायों के लिए है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर ‘शिशु’, ‘किशोर’ या ‘तरुण’ में से अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प चुनें।
- चयनित विकल्प पर क्लिक करने के बाद, संबंधित आवेदन फॉर्म का लिंक दिखाई देगा।
- आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालें।
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- पूर्ण फॉर्म और दस्तावेजों को नजदीकी बैंक शाखा में जमा करें।
आवश्यक पात्रता मानदंड:
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक को जिस व्यवसाय के लिए ऋण चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- व्यवसाय से संबंधित अन्य प्रमाण पत्र
अधिक जानकारी के लिए, आप आधिकारिक वेबसाइट www.mudra.org.in पर जा सकते हैं।

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