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वक्फ संशोधन अधिनियम 2025: अब क्या बदल गया है?
🟠 क्या है नया कानून?
- संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है।
- अब यह कानून बन गया है और इसका नया नाम रखा गया है:
UMMEED Act – Unified Waqf Management Empowerment Efficiency and Development Act यानी “統ीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम”।
🔍 क्या-क्या बदलाव किए गए हैं?
1. गैर-मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा
- अब केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्य भी होंगे।
- सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए है।
- इसका विरोध मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने किया है, क्योंकि यह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप माना जा रहा है।
2. महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी
- वक्फ बोर्डों में अब कम से कम दो मुस्लिम महिलाएं अनिवार्य रूप से सदस्य होंगी।
- इसका उद्देश्य है मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना।
3. डिजिटलीकरण और पारदर्शिता
- वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
- यह सिस्टम वक्फ की संपत्तियों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने में मदद करेगा।
4. संपत्ति विवादों के समाधान में तेजी
- वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए नया तंत्र तैयार किया जाएगा।
- इससे लंबे समय से चल रहे विवादों का तेजी से समाधान हो सकेगा।
5. मुस्लिम महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं
- शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी सहायता और कौशल विकास से जुड़ी योजनाएं लाई जाएंगी।
- इससे मुस्लिम महिलाओं को स्वावलंबी बनने में मदद मिलेगी।
🗣️ विपक्ष और मुस्लिम संगठनों की आपत्ति
- कई मुस्लिम संगठन और विपक्षी पार्टियां इस कानून को धार्मिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप मान रही हैं।
- उनका तर्क है कि अनुच्छेद 26 के तहत अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक संस्थानों को स्वयं संचालित करने का अधिकार है।
- कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इसका खुलकर विरोध हुआ है और विरोध-प्रदर्शन भी हुए।
📜 क्यों लाया गया यह संशोधन?
- सरकार का कहना है कि देश में हजारों करोड़ की वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन उनके प्रबंधन में भ्रष्टाचार, गड़बड़ी और विवाद आम बात है।
- यह कानून वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, विकास और समाज कल्याण के लिए जरूरी है।
🧾 वर्तमान में वक्फ बोर्ड क्या करता है?
- वक्फ संपत्तियां वे होती हैं जो मुस्लिम समाज की भलाई के लिए दान की जाती हैं – जैसे मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, स्कूल, दुकानें, इमारतें आदि।
- वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों का प्रबंधन, रख-रखाव और उपयोग करता है।
🔚 निष्कर्ष
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। इसका उद्देश्य है वक्फ संपत्तियों का आधुनिकीकरण, पारदर्शिता, और समावेशिता।
हालांकि, इसे लेकर समाज में मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं – जहां कुछ लोग इसे सुधार मानते हैं, वहीं अन्य इसे धार्मिक मामलों में दखल मानते हैं।












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